Unlock 5.0 Guidelines

Unlock 5.0 Guidelines

Unlock :- अन्य महादेशों की भांति हमारे देश में भी मार्च 2020 में COVID-19 कोरोना जैसी घातक बीमारी ने दस्तक दे दी थी और आज तक इस महामारी ने हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि और सभी देशों मे भी तहलका मचाया है। पूरे विश्वभर में इस बीमारी के फैलने की वजह से  इसे "वैश्वनिक महामारी" भी घोषित कर दिया गया है। आज भी हमारे देश में लगभग 65 लाख से ज्यादा मरीज पाए गए और हज़ारो की संख्या में इस बीमारी से पीड़ित होकर लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इसके तहत देश में सरकार ने अपने देश की व्यवस्था को सुचारू रूप में रखने के कई उपाय किये है और साथ ही साथ देश की जनता ने भी सरकार का पूरा सहयोग किया सरकारी निर्देशों की पालना करते रहे,ऐसे में सारे देश में एक बार पूरा लॉकडाउन चला और धीरे-धीरे इस लॉकडाउन को सरकार ने कुछ चरणों अनलॉक करना शुरु कर दिया,तो आज हम अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के बारे मे बात करते है कि जनता की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुये नियम व शर्तों को लागू किए निम्नानुसार है:-

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 बुधवार को अनलॉक 5.0 के लिए बशर्ते दिशानिर्देश जारी किए है इससे पहले कि 30 सितम्बर को ही अनलॉक 4 की अवधि  
समाप्त हुई और 1 अक्टूबर 2020 से अनलॉक 5 की शुरुआत करते हुए गृहमंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अधिक और कम प्रतिबंध होंगे। हालांकि कुछ और राज्यों में स्थानीय प्रशासन स्वैच्छिक कर्फ्यू, स्थानीय लॉकडॉउन आदि राज्य सरकार पर निर्भर है कि अपने राज्य के किसी भी जिले, गाँव , अन्य स्थान की स्थिति देखकर स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला ले सकते है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने आने वाले त्यौहारी सीजन को देखते हुए गृहमंत्रालय मन्दिर-मस्जिद, धार्मिक स्थल,सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, बाज़ार, शैक्षणिक संस्थान आदि को 1 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी है। अनलॉक 4 को देखे तो भारत सरकार ने स्कूल कॉलेज शैक्षणिक स्थानो को 21 सितम्बर से खोलने की अनुमति दे दी थी, परन्तु , कई राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते देख स्कूलो को बंद रखा,लेकिन अब अनलॉक 5 गाइडलाइन्स में कई बड़े बदलाव हुए हैं।

 

 

अनलॉक की गाइडलाइंस निम्नानुसार जारी की गई हैं:-

 

* शॉपिंग मॉल्स, थियटर्स,सिनेमाहाल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दी गई है तथा उनमें बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति है,जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP से जारी किया जाएगा |

 

*कुछ निर्देश वाणिज्य विभाग द्वारा जैसे बिजनेस टू बिजनेस(B2B) को खोलने की अनुमति दी गई है जो कि SOP जारी किया जाएगा।

 

*खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, खेल के मैदान और स्कूली मैदानों को खोला गया है , उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा निर्देशित की जाएगी।

 

*मनोरंजन के लिए गार्डन,पार्क और इसी तरह के संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए भी स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा SOP जारी किया गया है । 

 

*कोचिंग संस्थान, कॉलेज और सभी शिक्षा संस्थान को खोले गए है, परन्तु स्कूलों में छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में जा सकते है। उन पर उपस्तिथि को अनिवार्य नहीं किया गया है और पूरी तरह से माता पिता की सहमति पर ही निर्भर है ।

 

इस तरह अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस के अंतर्गत कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, जिनमें मेट्रो, घरेलू उड़ान,धार्मिक स्थान, रैस्तरां, होटल, जिम, स्कूल,और कॉलेज शामिल हुए हैं जिनकी गतिविधियां फिर से सुचारू ढंग से शुरू करने की अनुमति दी गई हैं।इस तरह कोरोना महामारी के चलते सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया को अपनाते हुए, अनलॉक का पांचवा चरण 1 अक्टूबर से पूर्ण रूप में शुरु लागू किया है ।

 

 

 


 


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